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दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कारावास

  • एक लाख पांच हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना
  • पोक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ का फैसला
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने दस साल कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने शुक्रवार को पवन कुमार (26) पुत्र कालूराम निवासी निहालपुरिया पीएस भादरा को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख पांच हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 25 दिसम्बर 2016 को पीड़िता लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 2 जनवरी 2017 को भादरा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया तो पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि वह 25 दिसम्बर 2016 को लघुशंका करने के लिए गई तो आरोपी पवन कुमार उसे उठाकर गांव के सरकारी स्कूल में ले गया। वहां उसे 3 जनवरी 2017 तक रखा और दुष्कर्म किया। जब वह घर जाने का कहती तो आरोपी उसे चाकू दिखाकर डराता-धमकाता। भादरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। आरोपी पवन कुमार के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी को भादंसं की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 342 के तहत 1 वर्ष का कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376(2)(एन) व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और 13 गवाह पेश किए।