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राष्टÑीय लोक अदालत में प्रकरण रेफर करवाने पर चर्चा

  • राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन
    हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)।
    राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) संजीव मागो, जिला कलक्टर नथमल डिडेल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) संदीप कौर के मध्य राजस्व प्रकरणों को लेकर गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के अवकाशागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व के किस-किस प्रकार के प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्रताशीघ्र रेफर करवाया जा सकता है, के बारे में चर्चा हुई। तय किया गया कि सर्वप्रथम राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य प्रकरणों की सूची बनाकर पक्षकारों के मध्य प्रिकाउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग शीघ्रताशीघ्र करवाई जाए। आगामी नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, चेक से संबंधित मामले धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनिय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले (सीमा ज्ञान/नामान्तरण/राजस्व अभिलेख में सुधार/पैमाइश/डिविजन आॅफ होल्डिंग एवं रास्ते के विवाद सहित) वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी, रेलवे क्लेम सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता, सेवा प्रदाता के मध्य विवाद सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विर्निदिष्ट पालना के दावे) अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों, आयोगों, मंचों, अथोरिटी, प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं, के प्रकरणों को शामिल किया जाएगा।