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दंपत्ति एवं चार मासूम बच्चों की हत्या के मामले में दोषी शराफत एवं राजेश को फांसी की सजा

भीलवाड़ा (वार्ता). राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दम्पत्ति एवं चार मासूम बच्चों की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने आज दो मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न) ने इस मामले के मुख्य आरोपी शराफत एवं राजेश खटीक को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उन पर पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 41 गवाहों के बयान करवाते हुये 153 दस्तावेज पेश किये।
उल्लेखनीय है कि जिले के निम्बाहेड़ा के युनूस उर्फ सोनू, इसकी पत्नी चांदतारा उर्फ सोनिया, इनके पुत्र अशरफ (10), पुत्री गुडि?ा (07), साजिया उर्फ आशिदा (04) एवं शकीना (02) को जियारत के बहाने लाकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने अजमेर हाइवे पर हीराजी का खेड़ा में दंपत्ति एवं बेरां चौराहे पर बच्चों की तलवार से हत्या कर दी थी। 28 जुलाई 2015 को सुबह मांडल पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी और इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।