किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
by seemasandesh
1 लाख 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया, सितम्बर 2020 का पीलीबंगा थाना क्षेत्र का मामला हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 26 अगस्त 2020 की रात्रि को पीड़िता अपने घर में सो रही थी। जब वह लघुशंका के लिए उठी तो किसी ने गेट खटखटाया। जैसे ही पीड़िता ने गेट खोला तो सामने रवि कुमार (21) पुत्र भगवानाराम निवासी पीलीबंगा खड़ा था। उसके साथ तीन अन्य लड़के थे। यह चारों जने पीड़िता को जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ किसी के घर ले गए। वहां रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से पीड़िता को रवि अपने साथ पहले बीकानेर व बाद में नागौर में अपनी मम्मी के पास ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर तीन सितम्बर 2020 को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 21 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक रवि कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(3) व 3/4(सेकेंड) पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 55 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।