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केवल कृषि जिंस परिवहन अनुमत फिर भी हो रहा व्यापारिक इस्तेमाल
सीमा सन्देश न्यूजश्रीगंगानगर। हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार ट्रैक्टर-ट्राली से केवल किसान अपनी फसल का परिवहन कर सकता है।जिंस बेचान के बाद वह किसान की फसल नहीं रह जाती। टैक्टर-ट्राली से फसल केवल किसान नजदीक मण्डी में ही ले जाने के लिए लिया जा सकता है। इसके बावजूद इनका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।इसी व्यवस्था पर अंकुश लगाने को लेकर जिला ट्रक आॅपरेटर यूनियन के शिष्टमंडल ने कलक्टर, एसपी और जिला रसद अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमण्डल ने ओवरलोड ट्रेक्टर-ट्रॉली पर अंकुश लगाने, ट्रेक्टर-ट्रॉली यूनियन द्वारा किए जा रहे लड़ाई-झगड़े के कारण जान-माल की रक्षा करने तथा नियम विरूद्ध ट्रेक्टर-ट्रॉली द्वारा अवैध रूप से कृषि जिंसों की माल ढुलाई व परिवहन बंद करके नियमानुसार ट्रक से माल ढुलाई/परिवहन करने की मांग की है।अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के एस.बी. सि...