जयपुर
रीट 2021 की परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका पर सुनवाई तय हो गई है। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच इस केस की 18 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार और जस्टिस मनोज कुमार व्यास की कोर्ट में यह केस 25 वें नम्बर पर भागचन्द शर्मा बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से लिस्टेड हुआ है। केस में सबसे पहले यह मांग रखी गई है कि इसकी सुनवाई होने तक इंटरिम ऑर्डर देते हुए रीट परीक्षा का रिजल्ट रोका जाए। साथ ही किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी से इस केस की जांच करवाने की मांग रखी गई है।