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अब ये नया फॉर्म भरना जरूरी:नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने पर नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, 1 अक्टूबर से बदलेगा नियम

मुंबई

शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। साथ ही मौजूदा डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। फॉर्म नहीं भरने पर डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

नॉमिनेशन का विकल्प मिलेगा
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वाले को नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। इसके तहत अकाउंट खोलने से पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। जिसके जरिए निवेशक किसी को नॉमिनी बना सकता है।

अगर अकाउंट होल्डर किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहता तो इसके बदले उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। अभी जिनका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 है।

ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म
अकाउंट होल्डर्स किसी को नॉमिनी बनाना चाहता है तो उसके लिए उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरकर उस पर साइन करने होंगे। सेबी के मुताबिक ई-साइन की सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें NRI को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया है।

अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स बाद में नॉमिनी का नाम अपडेट करा सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। नियम के मुताबिक अकाउंट होल्डर की मौत के बाद शेयर नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अगर अकाउंट होल्डर ने 2-3 नॉमिनी बनाए हैं तो अकाउंट होल्डर्स को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी। उसकी मौत के बाद नॉमिनी को उसी अनुपात में शेयर मिलेंगे।

2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 14.2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खोले गए। नए डीमैट अकाउंट की संख्या पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले करीब तीन गुना है। शेयर बाजर में भी रिटेल निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है।

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