जयपुर
ये तो आप जानते हैं कि चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना जुर्म है, लेकिन क्या आपको पता है कि पतंग उड़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है। इतना ही नहीं, लापरवाही से पतंग उड़ाने पर भी आपको 2 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार, पतंग को एयरक्राफ्ट की श्रेणी में शामिल किया है। यदि लापरवाही से पतंग उड़ाई जाए और इससे किसी को नुकसान होता है तो एक्ट की धारा 11 के तहत पतंग उड़ाने वाले को दो साल की सजा हो सकती है या 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि यह कानून अंग्रेजों ने पतंग और गुब्बारों के माध्यम से क्रांतिकारियों के बीच एक-दूसरे को संदेश भेजने की प्रक्रिया बंद करने के लिए बनाया था, जो अब बेकार हाे चुका है। इसके बावजूद इसे रद्द नहीं किया जा रहा।