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उपभोक्ता आयोग का फैसला: खराब रूम सर्विस और होटल में कमरा न देने पर ट्रैवल फर्म और होटल को भुगतान के निर्देश

चंडीगढ़

वादे के अनुसार होटल में कमरा नहीं देने और खराब रूम सर्विस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 ने मेसर्स ट्रेवल टॉकीज और महसोर व्यू मनाली को निर्देश दिया है कि वे शिकायतकर्ता को 10 हजार 302 रुपये लौटाएं। इस राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। साथ ही दस हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च के भी अदा करने होंगे।

आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर लौटाई जाने वाली और मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। शिकायतकर्ता मंजीत सैनी निवासी सेक्टर-15 चंडीगढ़ ने गांव और डाकखाना रामपुर जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) के मेसर्स ट्रेवल टॉकीज के मालिक/पार्टनर और महसोर व्यू मनाली (हिमाचल प्रदेश) के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ एक में शिकायत दी थी।

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