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फोन पर तीन बार तलाक:शादी के दो माह बाद ससुराल वाले दहेज के लिए करने लगे परेशान, घर से निकाला, पति ने मुंबई से फोन कर बोला- दूसरी शादी कर वहां से लेगा दहेज

नागौर

नागौर जिले के कुमारी गांव में पति ने मुंबई से फोन पर पत्नी को तीन तलाक बोल कर रिश्ता खत्म कर दिया। पति ने रुपए नहीं देने पर दूसरी शादी करने की धमकी भी दी। पीड़िता SP अभिजीत सिंह के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। SP अभिजीत सिंह ने सदर SHO को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कुमारी गांव की रहने वाली 19 साल की मायरा पुत्री अलाबक्स का निकाह एक साल पहले 7 अगस्त 2020 में जाकिर हुसैन (19) निवासी कुमारी गांव से हुआ था। मायरा ने बताया कि शादी के दो माह बाद ही ससुराल वाले और पति उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। कम दहेज लाने पर ताना मारते और लगातार रुपयों की मांग करने लगे। मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

मायरा के ससुर कासम, जेठानी फिरदौश, सास हाफीजा, जेठ शोएब और दो ननद नूरानी व बुशरा आए दिन उसे घर से बाहर निकाल देते। उसके मायके से रुपए लाने की मांग करते। परेशान होकर मायरा ने अपने पिता से 25 हजार नकद लाकर ससुराल वालों को दिए। इसके बाद थोड़े समय तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसे तंग करना शुरू कर दिया। अब कम से कम 2 लाख रुपयों की मांग करने लगे। मायरा ने रुपए लाने से मना कर दिया।

मारपीट कर घर से निकला
मायरा के रुपए लाने से मना करने पर ससुराल वालों ने 2 जुलाई को उसके साथ मारपीट की। उसके सारे गहने छीनकर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद से उसके पिता सहित पीहर पक्ष के लोग लगातार ससुराल वालों और पति को मनाते रहे, लेकिन दो लाख के बिना मायरा को घर में आने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान उसका शौहर जाकिर भी मुंबई चला गया।

फोन पर दे दिया तीन तलाक
जाकिर ने 9 दिन पहले मायरा को मुंबई से फोन कर कहा कि अगर वो रुपए लाकर नहीं देती है तो दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। दूसरी शादी से दहेज ले लेगा। मायरा को फोन पर तीन बार तलाक, तलाक और तलाक बोल दिया। अब पीड़िता की शिकायत पर SP कार्यालय से सदर SHO अंजू कुमारी को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

यह है तीन तलाक पर कानून
देश में तीन तलाक देना अपराध है। इसके तहत आरोपी को 3 साल की सजा और उस पर जुर्माना लग सकता है। मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पीड़िता या उसके रिश्तेदार द्वारा केस दर्ज कराया जाता है।

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