कोलकाता
कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्तव्य निर्वहन के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है।