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बच्ची को पानी के बहाने बुलाकर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

सीमा सन्देश न्यूज
हनुमानगढ़।
पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 11 वर्षीय नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा मुलजिम पर 1 लाख 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
प्रकरण के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र के एक र्इंट भट्ठे पर नाबालिगा 5 सितम्बर 2019 की शाम र्इंट भट्ठे पर र्इंटें लगाने का कार्य कर रही थी। उसी र्इंट भट्ठे पर काम करने वाले गगनदीप सिंह उर्फ गगनसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी पीएस घड़साना ने नाबालिगा से पानी मंगवाया। जैसे ही पीड़िता पानी लेकर पहुंची तो गगनदीप सिंह उसे जबरन अपने घर में ले गया और दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता वहां पहुंचे। तब आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़िता के पिता द्वारा संगरिया पुलिस थाना में 6 सितम्बर 2019 को मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।
कोर्ट ने आरोपित युवक गगनदीप सिंह उर्फ गगनसिंह को दोषी मानते हुए धारा 376 एबी व 5 एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 366 में 7 साल कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
गवाही देने पर दी थी मरवाने की धमकी
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार उनके लिए यह मामला काफी महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि पीड़िता आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवार से थी। आरोपी पक्ष ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उनके खिलाफ बयान दिए तो जान से मरवा देंगे। इसके कारण पीड़िता को पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई गई। पीड़िता मूलत: पंजाब क्षेत्र की निवासी है। पीड़िता को पुलिस सुरक्षा के बीच ही पंजाब घर तक पहुंचाया गया। वहां पीड़िता को काफी तंग-परेशान किया गया। उन्होंने तत्कालीन एसपी राशि डोगरा डूडी से बात कर पीड़िता को पंजाब से यहां आने व वापस पंजाब जाने के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई।