नई दिल्ली।
प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई व एनएसई ने कारोबार के दौरान तकनीकी खामियों पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, सदस्य अगर तय समयसीमा के भीतर खराबी की जानकारी एक्सचेंज को नहीं देते हैं तो उन्हें व्यवस्था सुचारू होने तक रोजाना 20 हजार रुपये भरने होंगे।
सर्कुलर में कहा गया है कि तकनीकी खराबी में सदस्यों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व अन्य उत्पादों व सेवाओं में आई खामियां शामिल होंगी। ऐसे सदस्य जिनकी विशेष पंजीकृत ग्राहक संख्या 50 हजार से ज्यादा होगी, उन्हें इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।