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भूखण्ड, आवास व फ्लेट की मूल राशि जमा, ब्याज व पैनल्टी में छूट

बीकानेर. स्थानीय निकायों और आवासन मंडल से आंवटित करवाए गए मकान, भूखंड, फ्लेट अथवा आवास की मूल राशि जमा होने पर राशि के ब्याज और पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आमजन को लाभान्वित करवाने के लिए यह छूट प्रदान की है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया है कि निकायो की ओर से नीलामी व निर्धारित दर से आंवटित किए गए भूखंड जिनमें पूर्ण रूप से मूल राशि निकाय में जमा है लेकिन मूल राशि पर विलम्ब के कारण लगाई गई ब्याज व पैनल्टी जमा नहीं हुई है या आशिंक जमा हुई है। उक्त राशि के जमा नहीं होने से निकाय की ओर से भूखंड का पट्टा-कब्जा नहीं दिया जा रहा है या आवंटन स्वत: ही निस्त हो गया है। एेसे भूखंडों को बहाल करने की शक्तियां स्थानीय स्तर पर दी गई है।

पट्टा,लीज डीड, कब्जा पत्र व आंवटन पत्र जारी होंगे

सभी निकायों व आवासन मंडल की ओर से किसी माध्यम से आवंटित किए गए भूखंड, आवास, फ्लेट्स, मकान व अद्र्ध निर्मित मकानों जिनमें आंवटन की मूल राशि पूर्ण रूप से जमा हो चुकी है उनमें ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर ही लीज डीड, कब्जा पत्र, आंवटन पत्र, पट्टा आदि जारी करने की कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल की ओर से जारी किए गए है। आदेश के अनुसार उक्त रियायत सभी प्रकार के आवासीय, संस्थानिक, व्यवसायिक व अन्य उपयोग के आंवटित भूखंड़ों के बाबत भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 14 ए व 17 के अन्तर्गत लागू होंगे।

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