जयपुर
गहलोत सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई आबकारी एवं मद्य निषेध नीति के तहत प्रदेश में खुदरा दुकानों की संख्या 7665 रहेगी। अगले 2 वर्ष के लिए आबकारी बंदोबस्त की अवधि 1 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023-24 तक के लिए मान्य रहेगी। सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी की रहेंगी। नई नीति के तहत देशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की आपूर्ति एवं विक्रय हो सकेगा। शनिवार को राज्य के वित्त विभाग ने कैबिनेट से सरकुलेशन के जरिए अनुमोदन कराया। इसके बाद राजस्थान की नई आबकारी एवं मद्य निषेध नीति जारी कर दी गई है। गहलोत सरकार ने वर्ष 2022 के लिए जारी नई आबकारी नीति में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाया है। एक व्यक्ति जिले में अधिकतम 2 और प्रदेश भर में 5 शराब की दुकानें ले सकता है।