जम्मू
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में बारह वर्ष पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर के 64 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया की चयन सूची को रद्द कर दिया है। चयन सूची को रद्द कर जेकेएसएसबी से नई चयन समिति का गठन कर नए सिरे से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। पहले चयनित किए गए अभ्यर्थी कई वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे थे।
हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को भी पलट दिया। एकल पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं जारी रखने के साथ याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्त करने के आदेश दिए थे। यह भी आदेश दिया था कि यदि याची पक्ष के अभ्यर्थियों के लिए पद नहीं हैं तो चयन प्रक्रिया को नए सिरे से किया जाए।
हाईकोर्ट ने पाया कि पांच मई 2008 को जेकेएसएसबी ने पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे। 8 सितंबर 2009 को जेकेएसएसबी ने 64 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। न्यायालय में चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 दिसंबर 2015 को फैसले में कहा कि चयनित की सेवाएं जारी रखी जाएं और कोर्ट में याचिका दायर करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया जाए।