18 साल से कम उम्र के बालकों को तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं
by seemasandesh
टी स्टॉल संचालक की पहल हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर जिला कारागृह के सामने स्थित एक टी स्टाल के संचालक ने अनूठी पहल करते हुए 18 साल से कम उम्र के बालकों को तम्बाकू पदार्थांे की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बकायदा दुकानदार की ओर से दुकान के बाहर बैनर लगाकर लिखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के शख्स को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है। जय अवधेश टी स्टाल के संचालक जयदीप शर्मा ने बताया कि सरकारों की ओर से तम्बाकू उत्पादों के सेवन पर रोक के लिए कर्ई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 18 साल से कम उम्र के बालकों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। उनके पास आसपास के स्कूल के बच्चों के अलावा 18 साल से कम उम्र के अन्य बालक भी आते हैं। लेकिन उन्हें तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाती। साथ ही बालकों को तम्बाकू पदार्थ का सेवन न करने के लिए समझाइश की जाती है। जयदीप ने बताया कि कई बार परिजन भी अपने छोटे बच्चों को तम्बाकू पदार्थ लाने दुकान पर भेज देते हैं, ऐसे बालकों को भी वे तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचते। उन्होंने अन्य दुकानदारों से भी अपील की कि वे भी राज्य सरकार के इस अभियान में सहयोग करें ताकि जिले के साथ प्रदेश को नशामुक्त किया जा सके।