गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे रथ
by seemasandesh
दो रथों को जिला कलक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बैंक, बीमा कंपनी, राजस्व और कृषि विभाग में बेहतर समन्वय को लेकर जिला कलक्टर प्रत्येक सोमवार को लेंगे बैठक हनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने जिला कलक्ट्रेट परिसर से दो प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि फसल बीमा प्रचार-प्रसार रथ जिले में 25 दिवस तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जाकर योजना का प्रचार करेंगे। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों के लिए बेहद ही लाभकारी योजना है जिससे अधिक से अधिक कृषक जुड़ें। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलााई है। लिहाजा किसान अपना प्रीमियम जमा करवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। इसमें फसल खराबा होने पर जिले में 300-400 करोड़ तक का मुआवजा भी बीमा कंपनी से मिला हुआ है। लिहाजा किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जो फसल बोई है उसका प्रीमियम जमा करवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि इस योजना की महत्ता को देखते हुए ही अब ये तय किया गया है कि प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे बैंक, बीमा कंपनी, राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त बैठक बुलाकर इनमें बेहतर समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना के लिए 29 जुलाई 2021 एवं ऋणी एवं अऋणी कृषकों को बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। जिले में खरीफ 2021 सीजन के लिए आठ फसल यथा बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, कपास, धान, तिल व मूंगफली फसल बीमा के लिए अधिसूचित की गई है। गोदारा ने बताया कि कृषक की ओर से बाजरा के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 85.75 रुपए व बीमित राशि 4287.25 रुपए प्रति बीघा, मूंग के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 192.95 रुपए व बीमित राशि 9647.25 रुपए प्रति बीघा, मौठ के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 101.18 रुपए व बीमित राशि 5058.75 रुपए प्रति बीघा, ग्वार के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.38 रुपए व बीमित राशि 5418.75 रुपए प्रति बीघा, कपास के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 412.45 रुपए व बीमित राशि 8249.00 रुपए प्रति बीघा, धान के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 355.97 रुपए व बीमित राशि 17798.25 रुपए प्रति बीघा, तिल के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 108.77 रुपए व बीमित राशि 5438.25 रुपए प्रति बीघा, मूंगफली के लिए देय प्रीमियम राशि प्रति बीघा 525.13 रुपए व बीमित राशि 26256.25 रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गई है। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार की ओर से जारी प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र 24 जुलाई तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा अन्यथा संबंधित बैंक की ओर से मौसम के लिए स्वीकृत नवीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। गोदारा ने कहा कि गैर ऋणी कृषकों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल (पटवारी की ओर से सत्यापित) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफसी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द कैंसिल चेक की प्रति अनिवार्य है। बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त शपथ पत्र बीमा कराने वाले कृषक के स्वयं का घोषणा पत्र बटाईदार एवं भू-स्वामी के आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति अनिवार्य है। इसके साथ-साथ किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आधार कार्ड बैंक खाते में अपडेट करवा लें। बीमा के लिए नामांकन बैंक सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएसी सेंटर से करवाया जा सकता है। किसान बीमा कम्पनी प्रतिनिधि व टोल फ्री नम्बर 1800116515 एवं 18004196116 पर भी सम्पर्क कर जानकारी ले सकते हैं। इस मौके पर अग्रणी बैंक अधिकारी एसबीआई राजकुमार, कृषि विभाग के सहायक निदेशक स्वर्ण सिंह अराई, कृषि अधिकारी बीआर बाकोलिया एवं सुभाष चन्द्र सर्वा, सहायक अधिकारी चन्द्रकला एवं मीना कुमारी, कृषि पर्यवेक्षक जगदीश दूधवाल, अजय सिंह, विनित सेतिया, रामकुमार मिल, नरेन्द्र सिद्धू, बीमा कम्पनी के जिला प्रबंधक राजेश सिहाग, जिला समन्वयक विनोद जांदू एवं बीमा कम्पनी के तहसील प्रभारी मौजूद रहे।