जयपुर
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमारें में 200 लोगों के शामिल होने की शर्तों के साथ छूट दे दी है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रमों की छूट दी गई हैं धार्मिक कार्यक्रमों में आने वालों के कम से कम वैक्सीन का एक डोज लगा होने की शर्त रखी गई है। धार्मिक कार्यक्रमों की सयूचना पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के प्रावधान तुरंत लागू होंगे। धामिक कार्यक्रमों की अनुमति देने से अब दशहरे पर कार्यक्रम हो सकेंगे।