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राजस्थान: 6 लाख पशुपालकों को मिलेगा पशु बीमा का लाभ; जानिए पशु धन बीमा योजना की पात्रता एवं शर्तें

जयपुर

राजस्थान की गहलोत सरकार ने पशु पालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश के करीब 6 लाख पशुपालकों को पशु बीमा के लाभ के दायरे में लाया गया है। सीएम गहलोत ने प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन के माध्यम से सुदृढीकरण किए जाने को लेकर सरकार ने बजट में पशुधन बीमा की घोषणा की थी। पशुपालन विभाग ने सीएम गहलोत की बजट घोषणा धरातल पर लाना शुरू कर दिया है। जिससे किसानों को पशुधन बीमा का लाभ मिल सके। पशुपालन विभाग सचिव पीसी किशन ने बताया कि राजस्थान राज्य के पशुपालकों के अमूल्य पशुधन का बीमा करवाकर, बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर उन्हें पुनर्भरण करवाने के लिए सरकार ने पशुधन बीमा की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।

योजना अगस्त से शुरू हो सकती है 

माना जा रहा है कि अगस्त से यह योजना लागू हो जाएगी। जिससे करीब 6 लाख पशुपालकों को इसका लाभ् मिलेगा। अभी पिछले तीन साल से पशुओं का बीमा नहीं हो रहा है। जिससे हजारों किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली बार घाटे के चलते पशु बीमा कंपनियों ने पशु बीमा से हाथ खींच लिए थे। अब वापस सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ का बजट मंजूर किया है। 

पशु धन बीमा योजना की पात्रता एवं शर्तें

पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के सभी पशुपालक योजना में पात्र होंगे। उन्हीं पशुओं का बीमा होगा, जिनका अन्य किसी योजना में बीमा नहीं हुआ हो। योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, सांड, पाडा, बकरी, भेड़, शूकर का बीमा अनुदानित योजना पर प्रस्तावित। प्रत्येक परिवार के दो कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियर पर किया जाना प्रस्तावित। इस प्रकार 6 लाख पशुपालकों के लिए 12 लाख कैटल यूनिट का बीमा किया जाना प्रस्तावित। भेड़, बकरी, शूकर की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा बड़े पशुओं के लिए एक कैटल यूनिट में एक पशु माना जाना प्रस्तावित। बीमा के लिए 1 कैटल यूनिट पशु की कीमत अधिकतम 50 हजार रूपए होगी। इससे अधिक बीमा करवाए जाने की स्थिति में 50 हजार से अधिक राशि की पूरी प्रीमियम पशुपालकों की ओर से दी जाएगी।