नई दिल्ली
अब पुराने व्हीकल को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने पर सरकार की तरफ से रोड टैक्स पर 25% तक की छूट मिलेगी। यह फैसला केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लिया है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
मंत्रालय का कहना है कि वाहन को स्क्रैपिंग के लिए जमा कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी के आधार पर यह छूट दी जाएगी। यह छूट पर्सनल व्हीकल पर 25% और कॉमर्शियल पर 15% तक होगी। मंत्रालय ने कहा कि यह छूट कॉमर्शियल व्हीकल के मामले में 8 साल और नॉन कॉमर्शियल व्हीकल के मामले में 15 साल तक होगी।