बीकानेर.
राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग लाभार्थियों के लिए नॉमिनी डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। जिला रसद अधिकारी भागुराम महला ने बताया कि राज्य सरकार ने एनएफएस के तहत उचित मूल्य दुकानों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं।
इसी दिशा में राज्य सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग लाभार्थी जो वरिष्ठ नागरिक अथवा दिव्यांगों के लिए नॉमिनी डिलीवरी व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत जिनके राशन कार्ड में सूचीबद्ध अन्य सदस्य 16 से 65 वर्ष की आयु सीमा में नहीं है तथा वे उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनके लिए नॉमिनी डिलीवरी सुविधा कारगर साबित होगी। इस सुविधा के तहत लाभार्थी किसी नामांकित व्यक्ति के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
महला ने बताया कि ऐसे नामांकित व्यक्ति को उनके लाभार्थियों के स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी। ऐसे समस्त लाभार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक जांच के बाद ऑनलाइन विकल्प से जोड़ा जाएगा। जिससे नामांकित व्यक्ति लाभार्थी के स्थान पर राशन पाने का अधिकारी होगा।
इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
उन्होंने बताया कि एनएफएस लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त होगा। इसके अनुसार सदस्य के पास मोबाइल की सुविधा न हो। राशन कार्ड एकल सदस्य का हो तथा सदस्य की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो। राशन कार्ड एकल सदस्य का हो तथा सदस्य दिव्यांग हो। परिवार के सभी सदस्य दिव्यांग हो। मुखिया 65 की उम्र का हो तथा अन्य सदस्य 16 से 65 की आयु सीमा में न हो या अन्य सदस्य दिव्यांग हो। परिवार के वयस्क गंभीर बीमारी से पीडित हो और अन्य सदस्य वयस्क न हो। ऐसे कामगार श्रमिक जिनकी अंगुलियों के निशान श्रम कार्यों के कारण बायोमैट्रिक पहचान प्रक्रिया में सही पढ़े न जाते हों व उनके परिवार के अन्य कोई वयस्क सदस्य न हो। अन्य कारण जो सक्षम अधिकारी को उचित लगे।