राहत की खबर:EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए UAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लिंक
नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। EPFO ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है।
लिंक नहीं करने पर रुक सकता है पैसाअगर आपने 31 दिसंबर तक EPFO और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। अगर EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
ये है इसकी प्रोसेस
सबसे पहले आप EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं।UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।"Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।जो पेज खुलता है वहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए...








