जयपुर नगर निगम इलाके में 8वीं तक स्कूल बंद:शादियों और दूसरे समारोहों में 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय, नई गाइडलाइन जारी
जयपुर
बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने पांबदियां बढ़ा दी हैं। सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा एक से 8 तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। गृह विभाग ने नई पाबंदियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 से ज्यादा लोगों के शामिल हाेने पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों को छोड़कर नई गाइडलाइन की बाकी पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी।
शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी।
शादी समारोह की पहले एसड...








