केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई
प्रयागराज: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े श्रंगार गौरी केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज कर दी है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।बुधवार को जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी।श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह व 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल केस दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी ...








