काम की बात:पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर FD और RD से मिलने वाले रिटर्न पर देना होगा दोगुना टैक्स, यहां जानें इसको लेकर क्या है नियम
नई दिल्ली
अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2021 तक का समय दिया है। 30 जून तक इन्हें लिंक न कराने पर आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आपके बैंक डिपॉजिट और RD से मिलने वाले रिटर्न पर भी पड़ेगा। आपको आपके डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर दोगुना TDS देना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि बैंकिंग से जुड़े कामों पर आधार-पैन लिंक न करने का क्या असर होगा।
देना होगा दोगुना TDSपर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के संस्थापक व सीईओ पंकज मठपाल अब अगर कोई व्यक्ति 30 जून, 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसे ज्यादा TDS देना होगा। क्योंकि पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक...









