वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता फिर बढ़ी:अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहनों से जुड़े कागजातों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनफोर्समेंट अधिकारी फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी संबंधित कागजातों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मानें। इसमें वे सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाएं लेने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय की सलाह- आदेश का पालन करें सभ...








