किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
1 लाख 55 हजार रुपए जुर्माना लगाया, सितम्बर 2020 का पीलीबंगा थाना क्षेत्र का मामलाहनुमानगढ़ (सीमा सन्देश न्यूज)। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 26 अगस्त 2020 की रात्रि को पीड़िता अपने घर में सो रही थी। जब वह लघुशंका के लिए उठी तो किसी ने गेट खटखटाया। जैसे ही पीड़िता ने गेट खोला तो सामने रवि कुमार (21) पुत्र भगवानाराम निवासी पीलीबंगा खड़ा था। उसके साथ तीन अन्य लड़के थे। यह चारों जने पीड़िता को जबरन मोटर साइकिल पर बैठाकर अपने साथ किसी के घर ले गए। वहां रवि ने उसके साथ दुष्कर्म...








