अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में केंद्र का सुझाव नामंजूर:सुप्रीम कोर्ट बोला- पारदर्शिता चाहते हैं, सरकार कमेटी मेंबर्स के नाम लिफाफे में देना चाहती थी
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहने पर सरकार केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने तैयार हो गई थी। उस समय सरकार ने एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की थी।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केस की जांच में ट्रांसपेरेंसी चाहता है। लिहाजा केंद्र का सुझाव नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा- आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को नहीं दिए गए तो पारदर्शिता की कमी होगी। इसलिए, हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं।
अडाणी-हिंडनबर्ग केस में SC पहुंचीं 4 याचिकाएंइस मामले में अभी तक 4 जनहित याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। एडवोकेट एम एल शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्क...








