अब ये नया फॉर्म भरना जरूरी:नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने पर नॉमिनेशन का ऑप्शन मिलेगा, 1 अक्टूबर से बदलेगा नियम
मुंबई
शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। साथ ही मौजूदा डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। फॉर्म नहीं भरने पर डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
नॉमिनेशन का विकल्प मिलेगामार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वाले को नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। इसके तहत अकाउंट खोलने से पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। जिसके जरिए निवेशक किसी को नॉमिनी बना सकता है।
अगर अकाउंट होल्डर किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहता तो इसके बदले उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। अभी जिनका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने की डेडलाइन...








